नईदिल्ली (15 मार्च 26)। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़े असर के बीच केंद्र सरकार ने घरेलू रसोई गैस से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब जिन घरों में PNG कनेक्शन है, उन्हें सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर रखने या लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह फैसला घरेलू गैस की सप्लाई को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने और जरूरतमंद घरों तक सब्सिडी वाली गैस पहुंचाने के उद्देश्य से लिया है।
यह बदलाव Essential Commodities Act, 1955 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए किया गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Amendment Order, 2026 लागू किया है। इसके तहत 2000 के गैस वितरण नियमों में संशोधन किया गया है। नए नियम के अनुसार जिन लोगों के पास पहले से PNG कनेक्शन है, वे घरेलू LPG कनेक्शन नहीं रख सकेंगे। ऐसे लोग सरकारी तेल कंपनियों या उनके डिस्ट्रीब्यूटर से LPG सिलेंडर रिफिल भी नहीं ले सकेंगे। भविष्य में भी PNG कनेक्शन वाले लोग नया घरेलू LPG कनेक्शन लेने के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे।सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन उपभोक्ताओं के पास अभी PNG और LPG दोनों कनेक्शन हैं, उन्हें तुरंत अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा। इसके बाद सरकारी तेल कंपनियां उन उपभोक्ताओं को न तो नया कनेक्शन दे सकेंगी और न ही सिलेंडर रिफिल उपलब्ध करा पाएंगी।