Wednesday, 30 Sep 2026

बिजली चोरी की रोकथाम के लिए पारितोषिक योजना

भोपाल (30 मई 24)। मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत की चोरी के प्रभावी रोकथाम एवं विद्युत के अवैध उपयोग को रोकने के लिए पारितोषिक योजना चलाई गई है। योजनांतर्गत कोई भी व्यक्ति बिजली के अवैध उपयोग के संबंध में सूचना कंपनी मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय में मुख्य महाप्रबंधक, संचा.संधा/शहर वृत्त कार्यालय के महाप्रबंधकों को लिखित अथवा मोबाईल पर दे सकता है। हाल ही में कंपनी की वेबसाईट portal.mpcz.in पर ऑनलाईन सूचना देने की व्यवस्था की गई है। सफल सूचनाकर्ता को अथवा उपभोक्ता को विद्युत चोरी की क्षतिपूर्ति की पूर्ण राशि जमा होने पर, बिल की राशि के दस प्रतिशत को पारितोषिक राशि के रूप में दिये जाने की योजना जनवरी 2019 से प्रचलन में है।

योजना के अंतर्गत सूचनाकर्ता के संबंध में जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखते हुए, कंपनी मुख्यालय से प्रोत्साहन राशि सीधे संबंधित सूचनाकर्ता के बैंक के खाते में हस्तांतरित की जाती है। इस योजना में क्षेत्रीय, वृत्त स्तर के अधिकारियों को जो शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन शिकायतों पर तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के लिये कंपनी मुख्यालय के द्वारा सतत रूप से निगरानी रखी जाती है। फर्म, एजेंसी, संगठन भी सूचनाकर्ता हो सकते हैं, जिन्हें कंपनी मुख्यालय में पदस्थ नोडल अधिकारी के माध्यम से पंजीकरण कराना आवश्यक है।

Tags:

Follow us

This question is not available..!