नईदिल्ली (24 सितंबर 26)। केंद्र सरकार ने कच्चे और रिफाइंड खाद्य तेलों पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी यानी बुनियादी सीमा शुल्क में कटौती करने का निर्णय लिया है। सरकार द्वारा जारी यह नई संशोधित दरें 24 सितंबर 2026 से प्रभावी होंगी।
सरकार ने कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे पाम तेल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10% से घटाकर 5% कर दिया है। इसके साथ ही, रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड पाम तेल पर सीमा शुल्क की दर को 32.5% से घटाकर 27.5% कर दिया गया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर बेसिक सीमा शुल्क को 10% से घटाकर शून्य कर दिया गया है। वहीं रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क को 32.5% से घटाकर 22.5% कर दिया गया है।